मध्य प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को भोपाल में अपने वैवाहिक घर में मृत पाई गई नोएडा की एक महिला के परिवार द्वारा दोबारा शव परीक्षण की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।
परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अंकुर पांडे ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “हमने दूसरे पोस्टमॉर्टम और शव को सुरक्षित रखने की जो दलील दी थी, उसे अदालत ने अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने आंशिक रूप से अनुमति दे दी, उन्होंने शव को सुरक्षित रखने के लिए SHO को निर्देश जारी किए।”
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